विरोध-प्रदर्शनों में गुंडागर्दी रोकने के लिए गुजरात सरकार लागू करेगी नया कानून, होगी 10 साल जेल
गांधीनगर। गुजरात सरकार अब अपराधियों के खिलाफ कानून का दायरा और बढ़ाएगी। यहां रूपाणी के अगुवाई वाली सरकार एक ऐसा कानून ला रही है, जिसमें 10 साल तक की जेल का प्रावधान होगा। इस कानून का नाम गुजरात गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम होगा।

गुजरात सरकार ला रही नया कानून
अधिकारियों का कहना है कि, इस कानून के जरिए गुजरात में विरोध-प्रदर्शन के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी पर लगाम कसने की कोशिश हो होगी। इस अधिनियम के तहत गुंडागर्दी करने वाले को 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
दोषियों की संपत्ति भी सीज होगी
राज्य सरकार जो कानून लाने जा रही है, उसके तहत आदी अपराधियों को एहतियाततन हिरासत में रखने का प्रावधान भी होगा। इस अधिनियम के तहत ऐसे मामलों के लिए अलग से कोर्ट होगी जिससे कार्रवाई तेज हो सके। इसके साथ ही दोषी पाए गए लोगों की संपत्ति सीज होगी।

आईजी रेंज की लेनी होगी परमिशन
गुजरात गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम लागू होने के बाद अगर किसी के खिलाफ केस दर्ज किया जाना होगा तो आईजी रेंज या फिर पुलिस कमिश्नर की परमिशन लेनी होगी। इससे पहले असामाजिक गतिविधि रोकथाम (पासा) अधिनियम में संशोधन की बात कही गई थी, जिसे लेकर सरकार की ओर से बताया गया था कि पासा अधिनियम के तहत साइबर अपराधियों, साहूकारों व यौन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।












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