Gorakhpur News: हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास
कोर्ट ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या मामले में यह सजा सुनाई गयी है।
Gorakhpur News: गोला थाना क्षेत्र में 1998 में हुई हत्या मामले में कोर्ट ने तीन अरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने 23-23 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपियों श्रीप्रकाश राय उर्फ धन्नड़ राय पुत्र जयराम राय दुर्गेश राय पुत्र गिरजेश राय निवासीगण सहडौली थाना गोला जनपद गोरखपुर, अजय राय पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द राय निवासी ग्राम बीबीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। सजा दिलाने में डीजीसी क्रिमिनल यशपाल सिंह, एडीजीसी जय नाथ यादव व विवेचक थानाध्यक्ष अश्वनी तिवारी का अमूल्य योगदान रहा । इन सभी के अथक प्रयास से ही अपराधियों को सजा मिली है।
एक अन्य मामले खोराबार पुलिस ने फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अरविन्द कुमार पाण्डेय पुत्र रमाशंकर पाण्डेय निवासी ग्राम महीमाठ थाना खोराबार जनपद गोरखपुर व राजकुमार यादव पुत्र ध्रुपचन्द यादव निवासी जंगल अयोध्या प्रसाद थाना खोराबार जनपद गोरखपुर व प्रदीप पाण्डेय पुत्र चन्द्रभूषण पाण्डेय निवासी एकौना थाना एकौना जनपद देवरिया शामिल हैं।
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रविवार को सुबह 07.30 बजे ग्राम महिमाठ में पैसे के लेन-देन को लेकर प्रथम पक्ष के अरविन्द कुमार पाण्डेय पुत्र रमाशंकर पाण्डेय निवासी ग्राम महीमाठ थाना खोराबार ने दूसरे पक्ष के राजकुमार यादव पुत्र ध्रुपचन्द यादव निवासी ग्राम जंगल अयोध्या प्रसाद थाना खोराबार व प्रदीप पाण्डेय पुत्र चन्द्र भूषण पाण्डेय निवासी ग्राम व थाना एकौना जिला देवरिया के मध्य गाली गलौज हुआ और प्रदीप पाण्डेय द्वारा अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर किया गया जिससे आम जनमानस में अफरा तफरी का मौहाल हो गया। अविनाश पाण्डेय उपरोक्त अपने भाई के साथ मिलकर प्रदीप पाण्डेय को लाठी डन्डा से मारे पीटे जिससे प्रदीप पाण्डेय गंभीर रुप से घायल हुआ। जिसका बीआरडी मेडिकल से ईलाज कराया जा रहा है।