सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर मामले में Allahabad High Court का बड़ा फैसला, जानें सदस्यता रहेगी या नहीं?
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा को सोमवार को रद्द कर दिया।
हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद अफजाल अंसारी के समर्थकों में खुशी का माहौल है। अब अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता बरकरार रहेगी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच द्वारा अफजाल अंसारी के मामले में फैसला सुनाया गया।

यह भी बता दें कि इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने 4 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में सजा रद्द करने का फैसला सोमवार को सुनाया गया। अफजाल अंसारी की सजा रद्द होने पर सपा नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी।
पहले लिए जानते हैं क्या है पूरा मामला
दरअसल, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 29 अप्रैल 2023 को अफजाल अंसारी को गैंगस्टर कानून के मामले में दोषी करार दिया गया था। दोषी करार दिए जाने के बाद न्यायालय द्वारा उन्हें 4 साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
इसी मामले को लेकर अफजाल अंसारी द्वारा 4 साल की सजा को रद्द किए जाने के लिए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। हालांकि, इस मामले में अफजाल अंसारी को 24 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। जिसके चलते उन्हें जेल से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं हुई थी।
सपा नेता ने किया ट्वीट
इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सोशल साइट टैक्स पर लिखा कि ''सत्यमेव जयते।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फ़ैसले को रद्द किया। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की अफजाल जी को सजा सुनाई थी।'' इसी तरह समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं और अफजाल अंसारी के समर्थकों द्वारा भी प्रतिक्रिया दी जा रही है।












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