मानहानि मामले में 24 जून को गुजरात कोर्ट में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी, ये है पूरा मामला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार को गुजरात के सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अपना आखिरी बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित हो सकते हैं।
गांधीनगर, 23 जून। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार को गुजरात के सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अपना आखिरी बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2019 में आइपीसी की धारा 499 और धार 500 के तहत मामला दर्ज कराया था।
सूरत कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि एक हफ्ते पहले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एएन दवे ने राहुल गांधी को 24 जून को उपस्थित रहने का निर्देश दिया था ताकि वे सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी, कानूनी प्रकोष्ठ के एक वकील फिरोज खान पठान द्वारा दायर मानहानि मामले में अपना अंतिम बयान दर्ज करा सकें।
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अपनी शिकायत में, सूरत-पश्चिम सीट के विधायक पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया था कि 2019 में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था कि 'सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?'
यह मामला 13 अप्रैल 2019 का है। कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि...नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी...सभी चोरों को सरनेम मोदी कैसे है? उस समय वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस मामले में राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में भी कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट से इस मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराने का अनुरोध किया था।
गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने मीडिया से कहा कि, 'राहुलजी अपने ऊपर दायर झूठे मानहानि के मुकदमे में गुरुवार को अदालती कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। वह सुबह 10 बजे पहुंचेंगे और दोपहर 12.30 बजे निकल जाएंगे। वह केवल अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहे हैं।' चावड़ा ने कहा कि राहुल गांधी केवल अदालती कार्यवाही में भाग लेंगे और किसी अन्य कार्यक्रम या राजनीतिक बैठक की योजना नहीं बनाई गई है।