क्या है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, कैसे उठाएं इस योजना का लाभ, पढ़ें विस्तार से
नई दिल्ली। अगर आप नौकरी से बजाए अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी नहीं है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल हैं और अपने बिजनेस को आगे की प्लानिंग है तो पूंजी आपके काम में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि इसके लिए सरकार आपकी मदद करेगी। जी हां हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत आपको अपना काम शुरू करने में सरकार मदद करेगी। सरकार आपको रोजगार योजना के तहत लोन देगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिसे आपको पूरा करना होगा। इस योजना के तहत आपको अपने बिजनेस प्लान, उसकी रणनीति और आगे बढ़ाने के लिए स्किल की पूरी तैयारी रखनी होगी। आइए इस योजना के बारे विस्तार से जानें....
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प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRPY) को देश के युवाओं के लिए तैयार किया गया है। देश की शिक्षित आबादी को अपना स्वरोज शुरू करने में मदद करने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत आपको लोन के लिए ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। इस ऋण योजना का उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार, सेवा या व्यापार उद्यम शुरू करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए भारत के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को सब्सिडी वाले वित्त सहायता देना है।
कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ
- इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अगर उन शर्तों पर आप खड़े उतरते हैं तो आप को अपने स्वरोजगार के लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको 18 से 35 साल के बीच का होना चाहिए। वहीं महिलाओं, एससी / एसटी, पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 10 साल की उम्र में छूट लागू है।
- इस योजना के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों के नागरिकों के लिए आयु वर्ग की सीमा 18 से 40 वर्ष है। इसके अलावा आपको कम से कम 3 वर्षों के लिए अपने क्षेत्र के स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर आप कम से कम 8वीं पास हैं तो आप लोन के लिए योग्य हैं।
- कम से कम 6 महीने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त व्यापार संस्थान में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।
- पत्नी/पति और माता-पिता के साथ हिताधिकारी की आय 40,000 रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कौन नहीं उठा सकते हैं इस योजना का लाभ
- इस योजना के तहत आपको सब्सिडी पर लोन मुहैया कराया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस योजना का लाभ नहीं सकते हैं। ऐसे लोग जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था के भुगतान में एक डिफॉल्टर रह चुके हैं, उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिल सकता है।
- अगर आप पहले से ही किसी अन्य सरकारी सब्सिडी योजना से सहायता प्राप्त कर चुके हैं तो आपको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।
- सभी आर्थिक रूप व्यवहारी व्यवसायों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- वहीं प्राथमिक कृषि संचालन जिसमें उत्पादन या प्रत्यक्ष रूप से फसलों की पैदावार के साथ प्रत्यक्ष संबंध वाले योजना को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, कृषि व्यवसाय और संबंधित गतिविधियों इसमें शामिल हैं।
इस योजना के तहत कितना मिलेगा लोन
इस योजना के तहत अलग-अलग सेक्टर के लिए लोन की राशि अलग-अलग है। इस योजना के तहत आपको बिजनेस सेक्टर में 2 लाख, सर्विस सेक्टर में 5 लाख, इंडस्ट्री सेक्टर में 5 लाख तक का लोन मिलेगा। जब कि साझेदारी में 10 लाख का लोन मिल सकता है। वहीं एकल व्यक्तियों द्वारा 2 लाख रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कोई गारंटी या सुरक्षा आवश्यक नहीं है। वहीं साझेदारी में प्रत्येक पार्टनर को 2 लाख रुपए तक की छूट है। जबकि लघु उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का कवरेज है। यहां देखें लॉन के लिए आवेदन फॉर्म-http://forms.gov.in/TN/7239.pdf
क्या है सब्सिडी और ब्याज दर
इस योजना के तहत ब्याज दर सरकार द्वारा समय-समय पर बदला जाता है। अगर सब्सिडी की बात करें तो इस योजना के तहत आपको 15% तक की सब्सिडी मिलती है, जो प्रति व्यक्ति 12,500 रुपये तक सीमित है। वहीं उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए सब्सिडी 15,000 रुपए , स्व-सहायता समूह के लिए 15,000 रुपए प्रति लाभार्थी सब्सिडी सीमित है। अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो योजना के लिए प्रशिक्षण का कार्यकाल 3 से 7 दिन का है। जबकि व्यापार और सेवा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण 7 से 10 दिनों तक रहेगा। यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15 से 20 दिन का होगा।
इस योजना के बारे में विस्तार से यहां पढ़ें-https://pmrpy.gov.in/