OTT और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले अश्लील कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, केंद्र सरकार को नोटिस जारी

Supreme Court On OTT & Social Media Content: सोमवार 28 अप्रैल 2025 को को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द टॉप (OTT) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए जाने वाले कंटेंट पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट दिखाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सोमवार को जनहित की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार आदेश दिया है।

कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon Prime Video, Netflix, ULLU, ALTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook, Instagram, YouTube, X (Twitter) शेयर होने वाले अश्लील कंटेंट में रोक लगाने और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

Supreme Court On OTT amp amp Social Media Content

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक बात कही है। उन्होंने कहा कि ओवर द टॉप (OTT) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सामाजिक जिम्मेदारी है कि जब इस मामले की सुनवाई चल रही हो तो वो भी कोर्ट पर उपस्थित रहें। जनहित याचिका में अश्लील कंटेंट को इन प्लेटफॉर्म्स से बैन करवाने की मांग की गई है। जिस पर कोर्ट ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिका में ये भी मांग की गई थी कि नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथिरिटी (NCC) इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर नजर रखे और इन्हें रेगुलेट भफी करे। जिससे OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता नहीं फैलाई जाए।

आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब सोशल मीडिया और OTT पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर ऐसी कार्रवाई की मांग की गई हो। कई बार इस मामले में शिकायत की गई है। ओटीटी को केंद्र सरकार की सूचना और प्रसारण (I&B) मंत्रालय रेगुलेट करता है। सोशल मीडिया पर भी इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेशन की मांग हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं। देखना ये है कि सरकार कितनी जल्दी और कितने सख्त नियम इन प्लेटफॉर्म्स पर लगाती है।

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