आर्यन खान की जमानत याचिका पर स्पेशल NDPS कोर्ट में 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई
मुंबई, 11अक्टूबर। ड्रग केस में अरेस्ट किए गए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कुछ और दिनों के लिए आर्थर रोड जेल में रहना ही रहना होगा। इसकी वजह है कि मुंबई में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने सोमवार को कहा कि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।
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विशेष अदालत ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के वकील ने क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी बस्ट के संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन की मांग के बाद आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी। हालांकि, विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने मामले को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया।
एक दिन पहले गोवा जाने वाले क्रूज शिप पर एक रेव पार्टी में एजेंसी की टीम के छापेमारी के बाद आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। आर्यन खान की जमानत याचिका पर विशेष एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई से पहले उनके वकील ने अगले कदम के बारे में बात की। आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा, "यह स्वाभाविक है कि अगर अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी, तो हम उच्च न्यायालय में जाएंगे। हमने यहां जमानत याचिका दायर की है। सुनवाई आज होने की संभावना है।
बता दें मुंबई की एक लोकल कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को 23 वर्षीय आर्यन खान और दो अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) आरएम नेर्लिकर ने मामले की जांच लंबित रहने तक खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को दो सप्ताह के लिए जेल भेज दिया। उन पर एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। नेर्लिकर ने शनिवार को जारी अपने 15-पेज के आदेश में कहा कि एक मजिस्ट्रेट की अदालत के पास एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन साल से अधिक की निर्धारित सजा वाले अपराध के लिए जमानत आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसे एक विशेष अदालत द्वारा पेश किया जाना है।












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