'सालों से ड्रग्स ले रहे थे आर्यन खान, अरबाज से बरामद चरस भी लेने वाले थे', कोर्ट में NCB की दलील

'सालों से ड्रग्स ले रहे थे आर्यन खान, अरबाज से बरामद चरस भी लेने वाले थे', कोर्ट में NCB की दलील

मुंबई, 14 अक्टूबर: मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में गुरुवार (14 अक्टूबर) को शाहरुख खान के गिरफ्तार बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। स्पेशल कोर्ट ने एएसजी के आने के बाद आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की। कोर्ट में एनसीबी ने दलील देते हुए कहा है कि आर्यन खान ने कोई-कोई नया-नया ड्रग्स लेना शुरू नहीं किया है, वह सालों से ड्रग्स ले रहे हैं। एनसीबी ने कहा कि अरबाज मर्चेंट और शिप से जो ड्रग्स बरामद हुई है, उसका सेवन आर्यन खान ही करने वाले थे, वो आर्यन खान के लिए ही था। एनसीबी ने अगर शिप वहां (मुंबई) से निकल जाता, पार्टी शुरू हो जाती तो सभी आरोपी ड्रग्स लेने वाले थे।

'आर्यन सालों से नियमित तौर पर कर रहे हैं ड्रग्स का सेवन'

'आर्यन सालों से नियमित तौर पर कर रहे हैं ड्रग्स का सेवन'

एनसीबी की तरफ से एसजी अनिल सिंह ने कहा, ''आर्यन खान पिछले कुछ वर्षों से ड्रग्स का नियमित तौर पर सेवन कर रहे हैं। आर्यन खान के साथ गिरफ्तार किए गए अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद चरस भी आर्यन खान लेने वाले थे। एनसीबी के पास इस बात के सबूत हैं। ठोस सबूत के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी हुई है।''

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    'शिप मुंबई से निकल जाता तो ड्रग्स पार्टी शुरू होती...'

    'शिप मुंबई से निकल जाता तो ड्रग्स पार्टी शुरू होती...'

    कोर्ट में एनसीबी की तरफ से दलील देते हुए एसजी अनिल सिंह ने कहा, ''ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की जांच होनी है। दोनों के व्हाट्सएप चैट की जांच होनी चाहिए। मैंने पंचनामा और व्हाट्सएप चैट दिखाए हैं। वह जमानत अर्जी में है। पंचनामा रिकॉर्ड करता है कि वे एक रेव पार्टी के लिए क्रूज पर थे।अगर शिप वहां से निकल जाता, पार्टी शुरू हो जाती तो सभी आरोपी ड्रग्स लेते।''

    'इस केस में जमानत नहीं मिलनी चाहिए...'

    'इस केस में जमानत नहीं मिलनी चाहिए...'

    एएसजी अनिल सिंह ने अदालत को बताया, एनडीपीएस अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं कि अगर बरामदगी नहीं भी होती है तो भी एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए यह कहने का तर्क नहीं हो सकता कि सजा केवल एक साल की है। एक बार कनेक्शन स्थापित हो जाने के बाद, मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि यह जमानत देने का मामला नहीं है।

    'रिया चक्रवर्ती और भाई शौविक के केस में भी ऐसा ही था...'

    'रिया चक्रवर्ती और भाई शौविक के केस में भी ऐसा ही था...'

    एएसजी अनिल सिंह ने गुरुवार को अदालत से कहा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स के कब्जे में नहीं पाए जाने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें जमानत मिलना चाहिए। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के मामले में भी कोई ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई थी। लेकिन उस समय अदालत ने कहा था कि मामले की जांच की जा रही है।'' अनिल सिंह ने यह भी कहा कि "दोषी साबित होने तक निर्दोष" एनडीपीएस अपराधों के मामलों में लागू नहीं होता है।

    आर्थर रोड जेल अधीक्षक नितिन वायचल ने कोर्ट को बताया कि शाहरुख खान के बेटे और पांच अन्य लोगों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटाइन बैरक से कॉमन सेल में शिफ्ट कर दिया गया है।

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