केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर, SC रजिस्ट्री से नहीं मिली राहत
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अरविंद केजरीवाल की अग्रिम जमानत को आगे बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। गौर करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब नीति का केस चल रहा है। केजरीवाल ने कोर्ट से उनकी जमानत को 7 दिन तक आगे बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है।

रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेन की छूट है, इसका स्पष्ट मतलब है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना होगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जज महेश्वरी की बेंच के सामने इस मामले को मेंशन किया गया था। बेंच ने कहा कि हम इस मामले पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आप चीफ जस्टिस के पास जाइए। इस मामले में चीफ जस्टिस फैसला करेंगे।
मंगलवार को केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मेडिकल ग्राउंट पर सात दिनों की अंतरिम राहत मांगी थी। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, यह कोर्ट से मिली आजादी का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसपर सीजेआई फैसला लेंगे।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले ईडी की ओर से उन्हें 9 समन पूछताछ के लिए भेजे गए थे, लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल इश मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं।
हालांकि गिरफ्तार होने के बाद भी केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया और जेल से सरकार चलाने की बात कही।












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