सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक टाली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।
यह फैसला सिसोदिया द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने के बाद आया है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अब समाप्त कर दी गई आबकारी नीति से जुड़े कथित धन शोधन के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले के संबंध में अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
यह घटनाक्रम दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार के आरोपों से जुड़ी चल रही कानूनी लड़ाई का हिस्सा है। इस मामले ने अपने राजनीतिक निहितार्थों और हाई-प्रोफाइल हस्तियों की संलिप्तता के कारण काफी ध्यान आकर्षित किया है।
सिसोदिया की कानूनी टीम ने उनकी रिहाई के लिए विभिन्न आधारों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, ईडी और सीबीआई दोनों ने उनके खिलाफ अपने-अपने मामले पेश करते हुए उनकी जमानत का विरोध किया है।












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