Supreme court Ban Firecracker: दिल्ली में पटाखों पर बैन रहेगा जारी, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Supreme court Ban Firecracker: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अप्रैल) को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भूयां की पीठ ने कहा,'जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर काम करता है। हर कोई अपने घर और कार्यस्थल पर एयर प्यूरीफायर लगाने में सक्षम नहीं है।'

Supreme court Ban Firecracker

स्वास्थ्य का अधिकार संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है- SC

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि, 'पिछले छह महीनों में पारित कई आदेशों से यह स्पष्ट हुआ है कि दिल्ली में अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण भयावह स्थिति बनी हुई थी। स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार भी इसका हिस्सा है।'

ये भी पढ़ें Delhi Zoo में गर्मियों के लिए किए गए स्‍पेशल इंतजाम, जानवरों के लिए वॉटर पूल, किया जाएगा पानी का छिड़काव

'पुनर्विचार का कोई प्रश्न नहीं उठता'

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि, 'जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि तथाकथित 'ग्रीन पटाखों' से होने वाला प्रदूषण न्यूनतम है, तब तक पिछले आदेशों पर पुनर्विचार का कोई प्रश्न नहीं उठता।'

Take a Poll

दिसंबर 2023 से पटाखों पर है पूर्ण प्रतिबंध

दिसंबर 2023 में, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, उपयोग और बिक्री (ऑनलाइन माध्यमों सहित) पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। उसी को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

ये भी पढ़ें Delhi Women's Scheme: 2500 रुपए लेने के लिए रजिस्ट्रेशन होने वाला है शुरू, ये दस्तावेज़ रखें तैयार

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+