Supreme court Ban Firecracker: दिल्ली में पटाखों पर बैन रहेगा जारी, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme court Ban Firecracker: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अप्रैल) को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भूयां की पीठ ने कहा,'जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर काम करता है। हर कोई अपने घर और कार्यस्थल पर एयर प्यूरीफायर लगाने में सक्षम नहीं है।'

स्वास्थ्य का अधिकार संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है- SC
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि, 'पिछले छह महीनों में पारित कई आदेशों से यह स्पष्ट हुआ है कि दिल्ली में अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण भयावह स्थिति बनी हुई थी। स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार भी इसका हिस्सा है।'
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'पुनर्विचार का कोई प्रश्न नहीं उठता'
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि, 'जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि तथाकथित 'ग्रीन पटाखों' से होने वाला प्रदूषण न्यूनतम है, तब तक पिछले आदेशों पर पुनर्विचार का कोई प्रश्न नहीं उठता।'
दिसंबर 2023 से पटाखों पर है पूर्ण प्रतिबंध
दिसंबर 2023 में, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, उपयोग और बिक्री (ऑनलाइन माध्यमों सहित) पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। उसी को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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