Green Firecrackers: क्या होते हैं ग्रीन पटाखे? सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर कब से कब तक चलाने की दी अनुमति
Green Firecrackers: दिल्ली-एनसीआर में पॉल्यूशन के गंभीर लेवल को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह फैसला पर्यावरण और त्योहारों के संतुलन को बनाए रखने के लिए लिया है। लेकिन, आखिर ग्रीन पटाखे होते क्या हैं? और ये सामान्य पटाखों से कैसे अलग हैं?
चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि चूंकि बाहर से तस्करी किए गए पटाखे ग्रीन पटाखों से ज्यादा नुकसान करते हैं, इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह एक अस्थायी उपाय है और बाहर के पटाखों को दिल्ली-एनसीआर में जलाने की अनुमति नहीं होगी।

Green Firecrackers: क्या होते हैं ग्रीन पटाखे?
ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने वाला एक विकल्प हैं। इन्हें CSIR-NEERI (नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा निर्धारित वैज्ञानिक मानकों का उपयोग करके तैयार किया गया है।
सामान्य पटाखों से मुख्य अंतर:
- कम उत्सर्जन (Low Emission): ग्रीन पटाखे 30% तक कम पार्टिकुलेट मैटर (PM) कण उत्सर्जित करते हैं।
- छोटे खोल (Shell Size): इनके खोल का आकार छोटा होता है, जिससे पटाखों में कम हानिकारक कच्चे माल का उपयोग होता है।
- हानिकारक सामग्री नहीं (No Harmful Ingredients): इनमें ऐश (राख) पैदा करने वाले कई हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है।
- धूल दमनकारी (Dust Suppressants): इनमें ऐसे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो हवा में जाने वाले धूल के कणों को कम करते हैं।
पटाखे जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक, पटाखे केवल दो सीमित समय स्लॉट में ही जलाए जा सकेंगे:
- 1. सुबह: 6 बजे से 7 बजे तक।
- 2. रात: 8 बजे से 10 बजे तक।
दिल्ली में पटाखों पर बैन का इतिहास
दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने नवंबर 2020 में दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के पटाखों पर रोक लगा दी थी। अप्रैल 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि, दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद यह नया आदेश आया।
दिवाली पर कब से कब तक मिली अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी है। इस दौरान, प्रदूषण नियंत्रण निकाय क्षेत्र के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करेंगे और कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेंगे।












Click it and Unblock the Notifications