दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज
नई दिल्ली, 18 जून: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल सकी है। जैन की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को शनिवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत से सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हुई है। ऐसे में सत्येंद्र जैन को अभी जेल में ही रहना होगा।
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दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के वकील की ओर से 9 जून को जमानत याचिका दाखिल हुई थी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जैन और ईडी के वकील दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने जैन को जमानत नहीं देने का अपना फैसला सुनाया।
ईडी ने की थी गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कोर्ट ने पहले उनको 9 जून तक और फिर 13 जून तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। 13 जून के बाद जैन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। फिलहाल जैन जेल में हैं।
बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता स्थित कंपनी से जुड़े हवाला की लेन-देन के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है।
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