कोर्ट से परमिशन लेकर AAP नेता संजय सिंह पहुंचे संसद, फिर जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में शपथ लेने से क्यों रोका?
आम आदमी पार्टी के नेता, संजय सिंह जो अभी जेल में बंद हैं, ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ली। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
धनखड़ ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले की जांच कर रही है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को जनवरी में AAP द्वारा राज्यसभा में एक और कार्यकाल के लिए फिर से नामित किया गया था।

संजय सिंह के अलावा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल और चार्टर्ड अकाउंटेंट नारायण दास गुप्ता को राज्यसभा के लिए नामित किया है।
संजय सिंह ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने और 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चल रहे संसद सत्र में भाग लेने के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 1 फरवरी को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने आवेदन में संशोधन किया और केवल शपथ लेने के लिए संसद में जाने की अनुमति मांगी।
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दिल्ली की अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ाते हुए संजय सिंह को पुलिस हिरासत में संसद जाने और 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जेल अधिकारियों को संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए सोमवार सुबह 10 बजे संसद ले जाने का निर्देश दिया था।
वरिष्ठ आप नेता को पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। आप नेता ने 22 दिसंबर, 2023 को नियमित जमानत याचिका दायर की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 3 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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सुनवाई के दौरान, ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शराब नीति में बदलाव से उत्पन्न व्यवसाय से उत्पन्न अपराध की आय को लूटने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित करने में संजय सिंह का हाथ था, जिसे उन्होंने कथित तौर पर अपने सह-साजिशकर्ताओं के साथ साजिश रची थी।
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