कोरोना का बढ़ा प्रकोप: दिल्ली में बाजारों और दुकानों को लेकर नई गाइडलाइन जारी, जानिए नए नियम
नई दिल्ली, 07 जनवरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को नए नई गाइडलाइन जारी की गई। दिल्ली सरकार ने अब दुकान खोलने के समय में बदलाव के साथ-साथ बाजार में ऑड-ईवन फार्मूला लागू कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक बाजारों, परिसरों और गैर-जरूरी सामान वाले स्टोर और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ऑड-ईवन के आधार पर खोले जाएंगे। इसके अलावा सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही मार्केट (सब्जी या फल) लगाने की अनुमति होगी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि प्रति दिन क्षेत्र में केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार (50 फीसदी क्षमता के साथ) की अनुमति होगी। निर्देश में कहा गया कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम 24 घंटे के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानों को ऑड-ईवन फार्मूला के आधार पर खोलने को लेकर फैसला लेंगे। वह सुनिश्चित करेंगे कि दुकानें या प्रतिष्ठान ऑड-ईवन सिस्टम के अनुसार सख्ती से खुलें।
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बता दें कि बीते गुरुवार दिल्ली में कोरोना वायरस के 15,097 नए मामले सामने आए। राजधानी में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 15.34 फीसदी हो गई है, वहीं एक्टिव मामले 31,498 दर्ज किए गए थे। दिल्ली में कुल मामलों की संख्या अब 14,89,463 हो गई है। गुरुवार को COVID से संबंधित छह मौतों के साथ, मरने वालों की संख्या 25,127 हो गई है। इस बीच 6,900 लोगों ने कोरोना वायरस को मात भी दी। इसके साथ राजधानी शहर में अब रिकवरी टैली 14,32,838 हो गई है। वहीं आकड़ों के मुताबिक 1,091 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जबकि टीकाकरण अभियान के तहत 1,41,498 लोगों को वैक्सीन दी गई।












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