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'गैरकानूनी' है स्टैंडिंग कमेटी चुनाव, सुप्रीम कोर्ट जाएगी AAP, CM आतिशी का BJP पर बड़ा हमला

MCD Standing Committee Election: MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गैरकानूनी बताया है। शनिवार को एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि कल BJP ने MCD में जो चुनाव कराया है, वह सरासर गैरकानूनी है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही याचिका दाखिल करेंगे।

आतिशी ने कहा, MCD को चलाने के लिए भारतीय संविधान में Delhi Municipal Corporation Act का प्रावधान है। इस कानून में साफ कहा गया है कि Standing Committee के सदस्यों का चुनाव Corporation की बैठक में होगा। Corporation की मीटिंग की तारीख़, स्थान और समय केवल और केवल मेयर तय कर सकती हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता मेयर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर ही कर सकते हैं।

Atishi Marlena

बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, LG बीजेपी के इशारे पर आदेश करते हैं। बीजेपी को संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। एलजी साहब के आदेश पर MCD कमिश्नर बैठक बुलाते हैं, जबकि उनके पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। इसके अलावा वह चुने हुए मेयर या डिप्टी मेयर की जगह चुनाव में एक अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बना देते हैं। यह लोकतंत्र और संविधान की हत्या है।

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