Marshal Dismissal: बस मार्शल की बर्खास्तगी को लेकर LG के निर्णय पर आपत्ति, दिल्ली सरकार पहुंची हाई कोर्ट
दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने बसों में तैनात मार्शल की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। एलजी के इस आदेश पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में एलजी के आदेश को चुनौती दी गई है। सरकार ने कोर्ट में दायर याचिका में नागरिक सुरक्षा निदेशालय के अक्टूबर, 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बसों में तैनात मार्शल बर्खास्तगी को लेकर दायर याचिका में कहा है कि महिलाओं और बच्चों की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए 4,391 DTC बसों और 2,841 क्लस्टर बसों सहित राजधानी की सड़कों पर चलने वाली 7,232 बसों के लिए योजना जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अदालत को सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी की बसों में सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए मार्शल की व्यवस्था की गई थी। याचिका के तहत तर्क दिया गया कि बस मार्शल स्कीम का उद्देश्य बसों में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार करना है। सरकार ने वर्ष 2022 में हुए दिल्ली में सामूहिक दुर्षकर्म और हत्या जैसी घटनाओं की याद दिलाई और कहा कि ये योजना 2015 से अप्रैल 2023 तक सुचारू रूप से संचालित की जा रही थी।
याचिका में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए 4,391 DTC बसों और 2,841 क्लस्टर बसों सहित राजधानी की सड़कों पर चलने वाली 7,232 बसों के लिए योजना जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।












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