LPG Illegal Gas: दिल्ली में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 1 आरोपी गिरफ्तार, कई सिलेंडर बरामद
LPG Illegal Gas Refilling: दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 46 वर्षीय दुकानदार योगेश गुप्ता को इस खतरनाक काम को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी बिना किसी लाइसेंस या सुरक्षा इंतजामों के बड़े घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भर रहा था।
यह न केवल कानूनन जुर्म है, बल्कि घनी आबादी वाले इलाके में एक बड़े हादसे को दावत देने जैसा था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में सिलेंडर और रिफिलिंग मशीनें जब्त कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

Delhi LPG racket: कैसे हुआ इस रैकेट का खुलासा?
दिल्ली पुलिस को शकरपुर की एक दुकान में अवैध गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। जब पुलिस टीम ने वहां छापा मारा, तो योगेश गुप्ता नाम का शख्स गैस रिफिलिंग करता पाया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह पिछले कई दिनों से बड़े 14.2 किलो वाले सिलेंडरों से गैस निकालकर 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों में भर रहा था। उसके पास इस काम के लिए न तो कोई वैध कागजात थे और न ही अग्निशमन सुरक्षा के कोई उपकरण मौजूद थे।
LPG black marketing Delhi: मौके से क्या-क्या सामान मिला?
पुलिस की छापेमारी के दौरान दुकान से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुईं। इनमें 14.2 किलो वाले दो बड़े घरेलू सिलेंडर, 5 किलो वाले तीन छोटे सिलेंडर (लाल और हरे रंग के), एक गैस ट्रांसफर करने वाला पाइप (तोतापास), एक गैस रिफिलिंग मशीन और एक वजन करने वाला कांटा शामिल है। ये सभी चीजें इस बात का सबूत थीं कि वहां बड़े पैमाने पर गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग का धंधा चल रहा था।
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Gas cylinder raid East Delhi: जनता के लिए कितना बड़ा खतरा?
अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करना एक जलते हुए बम के पास रहने जैसा है। रिफिलिंग मशीन और पाइप का इस्तेमाल करते समय गैस लीक होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। चूंकि यह दुकान रिहायशी इलाके में थी, इसलिए जरा सी चिंगारी पूरे मोहल्ले को राख कर सकती थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सुरक्षा मानकों को पूरी तरह ताक पर रख दिया था, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की जान दांव पर लगी हुई थी।
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कौन सी कानूनी धाराएं लगाई गईं?
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है। उस पर 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (Essential Commodities Act) की धारा 3/7 के तहत केस दर्ज किया गया है क्योंकि वह गैस की कालाबाजारी कर रहा था। इसके अलावा, नए कानून (BNS) की धाराओं के तहत लापरवाही बरतने और लोगों की जान खतरे में डालने के आरोप लगाए गए हैं। इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माने के साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है।
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गैस कालाबाजारी पर पुलिस की चेतावनी
इस कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस का कहना है कि घरेलू गैस का कमर्शियल इस्तेमाल या अवैध रिफिलिंग करना संगीन अपराध है। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत वेंडरों से ही गैस लें और अगर कहीं भी ऐसी अवैध गतिविधि देखें, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। शकरपुर थाने की पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि इसके पीछे के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।












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