दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को निलंबित करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि, "सत्येंद्र जैन पर जो आरोप थे, वो काफी गंभीर हैं और इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्हें उनके अपराधों के लिए कड़ी सजा दी जा सकती है। मगर..वह अभी एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत से वेतन-भत्तों और विशेषाधिकारों का लाभ ले रहे हैं।"

याचिका में सत्येंद्र जैन को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के पद से निलंबित करने की मांग की गई। हालांकि, हाईकोर्ट ने याची की मांग को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि, आप सरकार में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ईडी के छापे के बाद से ही कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। उनके ठिकाने से लाखों की बेहिसाब दौलत मिली थी। उन पर हवाला से धन जुटाने का भी आरोप है। इस बारे में सवाल किए जाने पर सत्येंद्र जैन ने कहा था कि, "कोविड के कारण मैंने अपनी याददाश्त खो दी। अभी ठीक से कुछ बता नहीं पाउंगा।"












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