दिल्ली HC ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI से मांगा जवाब
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े केस में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सीबीआई द्वारा की गई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध संबंधी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की।
मंगलवार को हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) से जवाब मांगा है और दिल्ली हाई कोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई 17 जुलाई को करेगी।

बता दें मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आम आदमी पार्टी प्रमुख को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को कोई जरूरत नहीं है।
सीएम केजरीवाल के वकील ने बतायाकि सीबीआई की एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी और फिर केजरीवाल को अप्रैल 2023 को समन भेज कर बुलाया गया था। निर्धारित ताीरख पर सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की थी।
केजरीवाल के वकील ने कहा अप्रैल से अब तक कुछ भी नहीं किया गया है और इसलिए 2022 में दर्ज एफआईआर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
बता दें, दिल्ली की एक अदालत ने पिछले दिनों कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े केस में ईडी की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर कर दी थी लेकिन उनके जेल से रिहा होने से पहले ही सीबीआई ने कोर्ट में अपील कर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था।
सीबीआई को पहले अरविंद केजरीवाल की तीन दिन की न्यायिक हिरासत की मंजूरी मिली थी, इसके बाद दोबारा कोर्ट ने सीबीआई की मांग पर केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी थी। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को दिल्ली सीएम केजरीवाल ने अपील की, जिस पर कोर्ट ने आज एक दिन बाद मंगलवार को सुनवाई की और सीबीआई से जवाब मांगा है।












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