दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच लागू होगा GRAP का तीसर चरण, जानिए किन कामों पर रहेगी पाबंदी
GRAP 3 in Delhi-NCR: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण इन दिनों काफी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। वायु प्रदूषण के बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 3 को लागू करने का फैसला लिया है। बता दें, GRAP 3 के लागू होते ही दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाएगी।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए चरण I और II के तहत सभी कार्रवाइयों के अलावा 15 नवंबर की सुबह 8:00 बजे से दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के चरण III को लागू करने का फैसला किया है।

इस दौरान सीएक्यूएम ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। आइए जानते हैं कि ग्रैप-3 लागू होने के बाद किन-किन चीजों पर रोक लग जाएगी? दिल्ली-NCR में नए निर्माण और तोड़फोड़ के काम नहीं हो सकेंगे। जैसे बोरिंग और ड्रिलिंग, पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम के काम पर रोक रहेगी। सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम पर भी रोक लगा दी गई है।
जानें क्या है ग्रैप 3?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए बनाए गए उपायों का एक समूह है। GRAP का तीसरा चरण तब सक्रिय होता है जब AQI 'गंभीर' स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
GRAP-3 के दौरान लगेंगे ये प्रतिबंध
GRAP-3 के तहत, दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। इसमें बोरिंग, ड्रिलिंग, पाइलिंग का काम और ओपन ट्रेंच सिस्टम शामिल हैं। सीवर लाइन का काम, ड्रेनेज प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक केबल इंस्टॉलेशन भी बंद हैं। ईंट भट्टे, आरएमसी बैचिंग प्लांट और बड़े वेल्डिंग ऑपरेशन बंद रहेंगे।
गैर-इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 तक के छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। राजधानी में प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव तेज किया जाएगा।
परिवहन पर प्रभाव
दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही या मलबा परिवहन नहीं होगा। दिल्ली-एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे। इस दौरान खनन संबंधी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।












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