दिल्ली कोर्ट से सोमनाथ भारती को बड़ा झटका, एम्स मारपीट मामले में 2 साल की सजा बरकरार
नई दिल्ली: पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली के सेशन कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दिल्ली की सेशन कोर्ट ने एम्स में तैनात गार्ड से मारपीट के मामले में विधायक को दो साल की कैद के आदेश को बरकरार रखा है, जबकि उनकी अपील को आंशिक रूप से खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद सोमनाथ भारती को तुरंत न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।
दरअसल,
दिल्ली
की
राऊज
एवेन्यू
कोर्ट
की
मजिस्ट्रेट
कोर्ट
ने
भारती
दो
साल
की
कैद
और
एक
लाख
जुर्माने
की
सजा
सुनाई
थी।
विधायक
ने
इस
फैसले
को
सेशन
कोर्ट
में
चुनौती
दी
थी,
जिसकी
आज
सुनवाई
हुई।
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आपको बता दें कि सितंबर 2016 को आप विधायक सोमनाथ भारती ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर एम्स की एक चारदीवारी को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया था। वहीं ऐसा करने से रोकने पर सोमनाथ और उनके समर्थकों ने सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की थी। इस हाथापाई में कुछ गार्ड को चोंटे भी आईं थी। कोर्ट ने विधायक को धारा 323, 353 और 147 के तहत दोषी पाया। इस पूरे मामले में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने 10 सितंबर 2016 को भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।