Delhi Pollution: राजधानी में सांसों पर संकट, दमघोटू हुई हवा! लागू किए गए GRAP-3 के सख्त नियम
Delhi Pollution: दिल्ली की हवा ने एक बार फिर सांस लेना मुश्किल कर दिया है। सर्दियों की दस्तक के साथ राजधानी गैस चेंबर में तब्दील होती दिख रही है। मंगलवार सुबह जब लोग घरों से निकले, तो धुंध और धुएं की चादर ने पूरा शहर ढक रखा था। सांस लेना भारी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी दिक्कतें हर ओर दिखने लगीं।
हवा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP के तीसरे चरण यानी Severe श्रेणी के तहत कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। अब दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर रोक, कुछ वाहनों पर पाबंदी और स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं की वापसी जैसे कदम उठाए गए हैं।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार को तेज़ी से बिगड़ गई और "बेहद खराब" से "गंभीर" श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह 9 बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 423 रहा। केंद्र ने अब दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत चरण 3 प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, जिसमें गैर-ज़रूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध भी शामिल है।
क्यों लागू हुआ GRAP का स्टेज-3
CAQM की उप-समिति ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार बिगड़ रही है और हालात और खराब न हों, इसके लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। आयोग के अनुसार, बीते 24 घंटे में दिल्ली का औसत AQI 362 से बढ़कर 425 तक पहुंच गया है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवाओं की कमी, स्थिर मौसम और कम हवा की गति के कारण प्रदूषक जमीन के पास ही जमा हो गए हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता तेजी से गिरी है।
किन गतिविधियों पर लगी पाबंदी
GRAP के तीसरे चरण के तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं।
- निर्माण कार्यों पर रोक: सभी गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े काम तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
- खनन और स्टोन क्रशर बंद: पत्थर क्रशर और खनन गतिविधियां पूरी तरह रोक दी गई हैं।
- वाहनों पर रोक: दिल्ली और एनसीआर के आस-पास के जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
- स्कूलों के लिए नई व्यवस्था: पांचवीं तक की कक्षाओं को अब हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश हैं। यानी छात्र चाहें तो ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प चुन सकते हैं।
- जरूरी सेवाओं को छूट: दिव्यांगजन और कुछ आवश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
चार चरणों में लागू होता है GRAP
दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हर साल GRAP लागू किया जाता है। यह योजना चार चरणों में बंटी है -
- स्टेज-1 (Poor): AQI 201 से 300 के बीच होने पर लागू होता है।
- स्टेज-2 (Very Poor): AQI 301 से 400 के बीच।
- स्टेज-3 (Severe): AQI 401 से 450 के बीच।
- स्टेज-4 (Severe Plus): AQI 450 से ऊपर होने पर लागू होता है।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अगले कुछ दिनों में और बढ़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हवा की दिशा और गति में सुधार नहीं हुआ, तो स्थिति "Severe Plus" तक पहुंच सकती है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें, N95 मास्क का इस्तेमाल करें और घरों में एयर प्यूरिफायर या पौधों की मदद से हवा को स्वच्छ रखें।
कब तक जारी रहेंगे प्रतिबंध
CAQM ने कहा है कि हवा में सुधार देखने के बाद ही इन पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी। आयोग ने सभी संबंधित एजेंसियों से नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं ताकि राजधानी की हवा में सुधार लाया जा सके।
यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पूरे दिल्ली-एनसीआर में लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक हवा की दिशा नहीं बदलती और तापमान में हल्की बढ़ोतरी नहीं होती, तब तक प्रदूषण से राहत मिलना मुश्किल है।
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