दिल्ली: विभव कुमार को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, अब 23 मई को पेशी

Swati Maliwal Assault Case: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में आरोपी पूर्व पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद विभव को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने उनकी 7 दिन की हिरासत मांगी।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की पुलिस हिरासत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट से उनको सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

Bibhav Kumar News

7 दिन की मांगी थी कस्टडी रिमांड

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा, ''आरोपी को पेश किया गया और पुलिस की ओर से 7 दिन की कस्टडी रिमांड देने का अनुरोध किया गया, जिस पर बचाव पक्ष की ओर से भी काफी बहस की गई। पूरे पहलू पर विचार करने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत रिमांड देने की कृपा की। हिरासत मांगने का एक आधार यह था कि उनको उचित जांच के लिए मुंबई ले जाया जाना था और इस पर विचार किया गया है।"

23 मई को फिर से पेशी

वहीं बिभव कुमार के वकील वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगने के लिए अर्जी दायर की थी, जिसमें से 5 दिनों की रिमांड दी गई है। उन्हें 23 मई को फिर से पेश किया जाएगा। उन्हें अपने वकील, और परिवार के सदस्यों से से मिलने की अनुमति दी गई है।"

इससे पहले गिरफ्तार विभव कुमार को मेडिकल जांच के लिए अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे तीस हजारी कोर्ट ले जाया गया।

कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहे, जहां उन्होंने बिभव कुमार की हिरासत पर बहस करते हुए कहा कि, "हमने डीवीआर मांगा, वह पेन ड्राइव में दिया गया। फुटेज खाली पाया गया। पुलिस को आईफोन दे दिया गया है, लेकिन अब आरोपी पासवर्ड नहीं बता रहा है।"

उन्होंने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि फोन को फॉर्मेट कर दिया गया है। साथ ही अपर लोक अभियोजक का कहना है कि आरोपी आज भी घटना स्थल पर मौजूद था।

बचाव पक्ष के वकील ने जानिए क्या कहा?

वहीं बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने कहा, "रिकॉर्ड पर किसी भी मेडिकल दस्तावेज, यहां तक कि एमएलसी का भी कोई उल्लेख नहीं है। ड्राइंग रूम में कोई सीसीटीवी नहीं है। सीसीटीवी डेटा केवल मुख्य द्वार से आवासीय क्षेत्र तक हो सकता है। क्या मुझे (विभव) अपने फोन का पासवर्ड देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? आरोपी को पासवर्ड देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।"

बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि आरोपी को आज शाम 4.15 बजे जल्दबाजी में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

सीएम आवास पर सीन सीक्रिएट किया

दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में जांच तेज करते हुए लगातार एक टीम सीएम आवास पर पहुंच रही है। शुक्रवार देर रात जहां जांच और वीडियोग्राफी के बाद पुलिस टीम रवाना हुई। पुलिस ने घटना का सीन सीक्रिएट किया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस से 8 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी इकट्ठे किए थे।

मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में चोट लगने की पुष्टि

इधर, सूत्रों के अनुसार स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल की आंख, चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि हुई है। बता दें कि स्वाति की दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल जांच हुई थी। बता दें कि 13 मई को स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाते हुए एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि सीएम आवास में विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी।

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