दिल्ली में पुलिस ने क्यों लागू की धारा 163? कब तक और किन-किन कामों पर रहेगी रोक, देखें लिस्ट
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में धारा 163 लागू हो चुकी है। इस दौरान दिल्ली के क्षेत्राधिकार में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट आदि की उड़ान पर बैन लगा दिया है। यह आदेश 16 अगस्त तक लागू रहेगा।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह (S.B.K. Singh) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 2 अगस्त 2025 से 16 अगस्त 2025 तक दिल्ली में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ानों पर पाबंदी रहेगी।

दिल्ली में क्यों लगा बैन?
पुलिस के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस समारोह (Independence Day Celebrations-2025) के दौरान असामाजिक तत्व या आतंकी इन हवाई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर जन सुरक्षा और महत्वपूर्ण स्थानों को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए दिल्ली की सीमाओं (NCT of Delhi) में इस तरह के सभी सब-कनवेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स के उड़ान पर रोक लगा दी गई है।
कब तक लागू रहेगा ऑर्डर?
यह ऑर्डर 2 अगस्त से लागू हो चुका है और 16 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसे पहले भी वापस लिया जा सकता है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
किन-किन चीज़ों पर पाबंदी?
- पारा-ग्लाइडर
- पारा-मोटर
- हैंग-ग्लाइडर
- ड्रोन (UAVs/UASs)
- माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट
- रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट
- हॉट एयर बलून
- छोटे आकार के मोटराइज्ड एयरक्राफ्ट
- एयरक्राफ्ट से पैरा-जंपिंग
15 अगस्त से पहले राजधानी में हाई अलर्ट
आदेश में कहा गया है कि ऐसे हवाई प्लेटफॉर्म 15 अगस्त के आसपास की संवेदनशील अवधि के दौरान दिल्ली में सार्वजनिक सुरक्षा, वीआईपी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस 2025 समारोह की तैयारियों के चलते सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही राजधानी में हाई अलर्ट पर हैं।












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