Delhi MCD: हाउस में क्यों भिड़ गई BJP और AAP, दो प्रमुख प्रस्ताव कैसे हुए पास?
Delhi MCD: दिल्ली नगर निगम (MCD) हाउस की बैठक मंगलवार को भारी हंगामे और विवाद के बीच हुई,जब आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी के पार्षदों के बीच दो प्रमुख प्रस्तावों को लेकर तीखी झड़प हो गई। ये प्रस्ताव हाउस टैक्स माफी और 12,000 संविदा कर्मचारियों को स्थायी किए जाने से संबंधित थे।
हंगामा तब शुरू हुआ जब आप की नेतृत्व वाली नगर निगम ने इन प्रस्तावों को पेश करने का प्रयास किया, लेकिन उप आयुक्त की अनुपस्थिति की वजह से गतिरोध पैदा हो गया। आप ने अतिरिक्त आयुक्त की मौजूदगी में सत्र जारी रखने की मांग की,जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई।

Delhi MCD: एमसीडी हाउस में हंगामे के बीच दो प्रमुख प्रस्ताव पारित करने का आप ने किया दावा
इसके बाद दोनों पक्षों के पार्षदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। आप पार्षद 'गुंडागर्दी नहीं चलेगी'और 'जय भीम' के नारे लगा रहे थे,जबकि भाजपा पार्षदों ने 'अरविंद केजरीवाल शर्म करो'और 'मेयर शर्म करो'के नारे लगाए।
पहला प्रस्ताव हाउस टैक्स माफी से जुड़ा था,जिसके तहत वर्ष 2024-25 का हाउस टैक्स चुकाने वाले मकान मालिकों के पुराने बकाए माफ किए जाएंगे। इसके अलावा,100 से 500 वर्ग गज की आवासीय संपत्तियों पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी,जबकि 100 वर्ग गज से कम की संपत्तियां पूरी तरह टैक्स माफी के दायरे में आएंगी।
दूसरा प्रस्ताव 12,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का था, जो लंबे समय से कर्मचारियों की प्रमुख मांग रही है। बैठक के बाद, मेयर महेश कुमार खींची ने डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज और सदन के नेता मुकेश गोयल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि दोनों प्रस्ताव पास हो चुके हैं।
Delhi MCD: विपक्ष ने मेयर के दावों को किया खारिज, लगाया अवैध प्रक्रिया अपनाने का आरोप
मेयर ने बताया कि सदन में 70 से अधिक आप पार्षद मौजूद थे,जिससे कोरम पूरा हुआ और प्रस्तावों को कानूनी तौर पर मंजूरी मिल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बार-बार हंगामा कर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई।
हालांकि,भाजपा ने मेयर के दावों को खारिज करते हुए प्रक्रिया को अवैध बताया। विपक्ष के नेता राजा इकबाल सिंह ने कहा कि प्रस्तावों को पारित करने में आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक दोपहर 2 बजे निर्धारित थी, लेकिन आप पार्षद और मेयर पहले ही 1:50 बजे सदन में पहुंच गए और कुछ ही मिनटों में एजेंडा पारित कर सत्र स्थगित कर दिया।
सिंह ने यह भी कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम,1957 के तहत सदन की कार्यवाही के लिए आयुक्त या उनके प्रतिनिधि की मौजूदगी अनिवार्य है,जो उस समय नहीं थी।
Delhi MCD: एमसीडी आयुक्त से कार्यवाही को 'अवैध और निरस्त' घोषित करने की मांग
राजा इकबाल सिंह ने एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार को पत्र लिखकर दिन की कार्यवाही को 'अवैध और निरस्त' घोषित करने की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रस्तावों में नगर निगम पर आर्थिक भार डालने वाले तत्व शामिल हैं,जिन पर उचित विचार-विमर्श नहीं किया गया। उनका कहना था कि आप,जो अब एमसीडी में बहुमत खो चुकी है,अपने कार्यकाल के अंत में लोक-लुभावन घोषणाएं कर रही है।
हालांकि मेयर खींची ने कहा कि प्रस्ताव पारित करना जनता के हित में जरूरी था और सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
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