Delhi: केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ED ने गिरफ्तारी को दी थी चुनौती
Delhi News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। इसके पश्चात हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। मंगलवार कोप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना जवाब पेश किया।

अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रख रहे हैं। सिंघवी ने अदालत में कहा कि केजरीवाल के विरुद्ध पीएमएलए की धारा 50 के तहत कोई सामग्री नहीं है। ईडी ने प्रथम समन 30 अक्टूबर 2023 को भेजा गया है और 9वां समन 16 मार्च 2024 को भेजा गया। प्रथम और अंतिम समन के बीच 6 महीने बीत गए। बिना किसी साक्ष्य के केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया।
सिंघवी ने कहा कि यह अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। पहला मतदान डाले जाने से पूर्व ही केजरीवाल और उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश है। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं हैं, कल सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया। रेड्डी को 10 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 9 बयान दिए। 7 गिरफ्तारी से पूर्व और 2 गिरफ्तारी के बाद।यह हास्यास्पद है। जांच करने वाले कह रहे हैं कि जब तक आप केजरीवाल के विरुद्ध बयान नहीं देंगे, हम बयान दर्ज करते रहेंगे।
प्रवर्त्तन निदेशालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि प्रकरण में जांच शुरुआती चरण में है और जहां तक केजरीवाल का सवाल है, जांच सम्पत नहीं हुई है।
उधर मंगलवार को ईडी ने कोर्ट में दायर अपने जवाब में बताया कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये अपराध पीएमएलए की धारा 70 के तहत आता है। साथ ही ईडी की ओर से दायर उत्तर में कहा गया कि आम आदमी पार्टी (आप) को शराब घोटाले से आए पैसों का सबसे अधिक लाभ मिला। इन रुपयों में से करीब 45 करोड़ रुपये की नकदी का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में किया गया है।
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