दिल्ली हाई कोर्ट ने मजनू का टीला में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों को दी बड़ी राहत, DDA की कार्रवाई पर लगाई रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार मजनू का टीला इलाके में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के शिविर को तोड़ने पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक शहर के मजनू का टीला इलाके में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के शिविर के खिलाफ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा की जा रही है। इस बारे में आदेश देते हुए अगली तारीख तक पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के शिविर के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने 12 मार्च के आदेश में कहा, "भारत के तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की ओर से दिए गए बयान पर विचार करते हुए, जैसा कि डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 3712/2013 में दिनांक 29 मई, 2013 के आदेश में दर्ज किया गया था। भारत संघ पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू समुदाय को हरसंभव सहायता देने का प्रयास करेगा, यह निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।"
हाई कोर्ट एक शरणार्थी, रवि रंजन सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में अधिकारियों के खिलाफ मजनू का टीला में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर को तब तक परेशान या ध्वस्त न करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, जब तक कि उन्हें जमीन का कोई वैकल्पिक टुकड़ा आवंटित नहीं किया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019, जिसके जरिए केंद्र सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सरकार शरण देना चाहती है।
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 4 मार्च का एक सार्वजनिक नोटिस क्षेत्र में चिपकाया गया था, जिसमें निवासियों से 6 मार्च तक जगह खाली करने को कहा गया था, अन्यथा डीडीए उनके शिविर को ध्वस्त कर देगा।
यह प्रस्तुत किया गया कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कई वर्षों से मजनू का टीला में रह रहे हैं, उन्हें अधिकारियों द्वारा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यह भी कहा गया कि उनके बच्चे पास के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और इस समय उनकी परीक्षाएं चल रही हैं।
डीडीए के वकील प्रभसहाय कौर ने प्रस्तुत किया कि 29 जनवरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश पारित किया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि दिल्ली में यमुना नदी बेल्ट पर गुरुद्वारा मजनू का टीला के दक्षिण से सटे यमुना बाढ़ क्षेत्र क्षेत्र पर सभी अतिक्रमण हटा दिए जाएं। उन्होंने आगे कहा कि डीडीए पर जुर्माना भी लगाया गया है और डीडीए न्यायिक आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है।
कौर ने आगे 2013 की एक याचिका का जिक्र किया जिसमें भारत संघ ने एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि वह "अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पाकिस्तानी नागरिकों को पूरा समर्थन देगा, जो भारत आए हैं और यहां शरण ली है।" हाई कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया और 19 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध करने में भारत संघ को एक आवश्यक पक्ष के रूप में जोड़ा।
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