प्रिंस राज की अग्रिम जमानत पर 25 सितंबर को आएगा फैसला, याचिका पर सुनवाई पूरी
नई दिल्ली, 23 सितंबर: दिल्ली की एक अदालत 25 सितंबर (शनिवार) को लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज की तरफ से दायर याचिका पर अपना आदेश सुनाएगी, जिसमें रेप के एक मामले में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढल की अदालत ने गुरुवार को प्रिंस राज की अग्रिम जमानत याचिका पर उनके वकील और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बहस के दौरान पुलिस ने अर्जी का विरोध किया और राज को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की थी।
शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
दरअसल पिछले दिनों एक युवती ने बिहार के समस्तीपुर से लोजपा सांसद प्रिंस राज पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। सांसद राज की ओर से पेश सीनियर वकील विकास पाहवा ने अदालत को बताया कि कथित पीड़िता की प्रिंस राज के आधिकारिक आवास की विजिटर लिस्ट में कोई एंट्री नहीं थी, जिस तारीख पर कथित तौर पर पीड़िता की ओर से रेप का दावा किया गया था। वकील ने अदालत को बताया कि पीड़िता और उसका पुरुष दोस्त साल 2020 से उसके मुवक्किल से जबरन वसूली और ब्लैकमेल कर रहे थे।
जानिए LJP सांसद प्रिंस राज पर रेप के आरोप की पूरी कहानी, महिला ने किये थे अहम खुलासे
प्रिंस ने लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप
आपको बता दें कि प्रिंस राज दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भतीजे और चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। रेप के आरोपों के बाद कोर्ट के आदेश पर सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, अब इस मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। इधर, गिरफ्तारी से बचने के लिए सांसद ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई हुई है। अपनी अर्जी में राज ने अदालत को बताया कि महिला और उसके दोस्त ने एक करोड़ रुपये की मांग की थी और राज के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करने की धमकी दी थी।