केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फर्जी डिग्री विवाद पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने क्या कहा?
नई दिल्ली। फर्जी डिग्री मामले में पटियाला हाउस कोर्ट 6 अक्टूबर को इस बारे में फैसला सुनाएगी कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को समन भेजा जाए या नहीं। शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह कहा।
READ ALSO: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए क्या होगा आपके पीएफ के पैसों का
स्मृति ईरानी को कोर्ट में बुलाने की मांग
इस केस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कोर्ट में बुलाने की मांग की गई थी। सोमवार की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि वह 6 अक्टूबर को यह तय करेगी कि मामले में समन भेजकर स्मृति ईरानी को तलब किया जाए या नहीं।
क्या है फर्जी डिग्री विवाद?
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अहमद खान ने शिकायत कर उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारियां दी थीं।
शिकायत में यह कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून और आईपीसी की धाराओं के तहत गलत जानकारी देने वाले को सजा दी जा सकती है।
चुनाव आयोग ने कहा, नहीं मिले दस्तावेज
चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारी ने अदालत को बताया था कि स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं लेकिन दी गई जानकारी इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
READ ALSO: सर्जिकल स्ट्राइक के 4 सूत्रधार, जिन्होंने लिया उरी के शहीदों का बदला