दिल्ली सरकार के मंत्री Kapil Mishra को बड़ा झटका, दिल्ली दंगे में कोर्ट का FIR का आदेश
Delhi Minister Kapil Mishra: दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली के कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश दंगों में कपिल मिश्रा की कथित संलिप्तता की जांच के लिए दिया है। कोर्ट ने दंगों में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

कथित भूमिका की जांच के लिए FIR के आदेश
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इस मामले की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि कथित अपराध के दौरान कपिल मिश्रा इलाके में मौजूद थे, इसलिए आगे की जांच की आवश्यकता है।
दिल्ली के यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास ने मिश्रा के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि, पुलिस ने इस कदम का विरोध करते हुए तर्क दिया कि दंगों में मिश्रा की कोई भूमिका नहीं थी।
हाईकोर्ट से लग चुका है पहले ही झटका
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा से जुड़े एक मामले पर भी सुनवाई की थी। 2020 में उन्होंने कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिए थे और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में अधीनस्थ अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ अदालत की सुनवाई रोकने की कोई जरूरत नहीं है और वह मामले को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होनी है, जबकि अधीनस्थ अदालत के समक्ष यह 20 मई को सूचीबद्ध है।
दिल्ली दंगों में 53 लोगों की गई जान
याद दिला दें कि 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में दंगे हुए थे। 24 फरवरी 2020 को हुई हिंसा में 53 लोगों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ो लोग इस दंग में घायल हुए थे। इस मामले में ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी है, जो जेल में बंद है। बता दें कि ये दंगे उस वक्त हुए थे, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आने वाले थे।












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