Delhi: सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जमानत पर की सुनवाई की मांग
Delhi News: हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने ईडी द्वारा निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का रुख करने के बाद यह आदेश पारित किया।
कोर्ट ने कहा कि वह निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की अपील पर विस्तृत आदेश के लिए मामले को सुरक्षित रख रही है। इसमें यह भी कहा कि इस पर दो से तीन दिनों में निर्णय सुनाया जाएगा। इस बीच, एकल न्यायाधीश ने निर्देशित किया कि निचली अदालत के जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। आखरी आदेश दो से तीन दिनों के बाद पारित किया जाएगा।

ज्ञात हो कि गुरुवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख के जमानत बांड पर उन्हें रिहा करने का आदेश सुनाया था।
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