Delhi में बाइक टैक्सी फिर से दौड़ेगी! केजरीवाल सरकार की मंजूरी; फॉलो करना होगा ये नियम
दिल्ली सरकार ने 'मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023' मसौदे को अनुमति दे दी है। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मंजूरी मिलने के बाद बाइक-टैक्सी चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा।

अब दिल्ली (Delhi) में जल्द ही बाइक-टैक्सी दौड़ती नजर आएगी। दिल्ली सरकार ने 'मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023' मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब मसौदा उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पाले में है। मसौदे को परिवहन विभाग की ओर से जनता के फीडबैक लेने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल सरकार का दावा है कि बाइक-टैक्सी के चलते राज्य में प्रदूषण कम होगा और रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे।
आपको बता दें कि फरवरी महीने में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने एक आदेश में दिल्ली-एनसीआर में बाइक टैक्सी पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन, अब बाइक-टैक्सी चलाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने से सरकार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने और रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा करने में सक्षम होगी।
क्या है पैमाना?
मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 किसी भी व्यक्ति या संस्था पर लागू होगी, जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या किसी अन्य माध्यम से यात्रियों को लाने या देने या लेने के लिए ड्राइवर को कनेक्ट करने के लिए मोटर वाहनों के बेड़े का संचालन, ऑन-बोर्ड या प्रबंधन करती है। दिल्ली सरकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य यात्राओं के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कैब एग्रीगेटर्स की सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा देना है। आपात स्थिति के लिए पैनिक बटन लगाना और 112 (दिल्ली पुलिस) के साथ एकीकरण करना अनिवार्य होगा।
योजना के पहले छह महीनों में 5 प्रतिशत नई ऑनबोर्ड कारों को इलेक्ट्रिक होना चाहिए। नीति में यह भी कहा गया है कि इसकी अधिसूचना से चार साल बाद, सभी नए वाणिज्यिक दोपहिया और तीन पहिया वाहनों का ईवी(इलेक्ट्रिक वाहन) होना आवश्यक होगा। इसी तरह, इसकी अधिसूचना के पांच साल बाद, सभी नए वाणिज्यिक चौपहिया वाहनों को ईवी होना जरूरी है। एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को भी 1 अप्रैल, 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लीट में स्विच करना अनिवार्य होगा।












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