दिल्ली में तत्काल प्रभाव से इन चार पहिया वाहनों पर लगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर 20 हजार का जुर्माना
देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल चार पहिया को दिल्ली में बैन कर दिया है।
देश की राजधानी दिल्ली में जैसे-जैसे तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, वैसे-वैसे वायु गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण बहुत अधिक है। रविवार को दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं थी, क्योंकि AQI 400 तक जा पहुंचा था। इस समस्या को देखते हुए दिल्ली में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाले चार पहिया वाहनों पर बैन लगा दिया गया है। यह बैन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
20 हजार का लगेगा जुर्माना
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली के एनसीटी में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) को चलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। यह प्रतिबंध 9 दिसंबर तक लागू रहेगा। नियमों की अनदेखी होने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। बता दें कि 9 दिसंबर के बाद वायु प्रदूषण को लेकर परिवहन विभाग फिर से समीक्षा करेगा और अगर स्थिति अनुकूल होती है तो तभी नियमों में छूट दी जाएगी।
As per the directions under GRAP-3, Transport Dept of Delhi Govt orders restrictions to ply BS-3 Petrol and BS- 4 Diesel LMVs (4 wheelers) in NCT of Delhi, with immediate effect, till dated 9th December or till downward revision in GRAP stage, whichever is earlier. pic.twitter.com/2SXDeiqA3k
— ANI (@ANI) December 5, 2022
आपको बता दें कि रविवार को प्रदूषण के डार्क रेड जोन में जाने के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली और एनसीआर के शहरों में ग्रैप का तीसरा चरण लागू करने के दिशानिर्देश जारी किए थे। सोमवार को दिल्ली सरकार ने इस बाबत आदेश जारी किया है। परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार, ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के बाद भी तत्काल प्रभाव से बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों के सड़कों पर चलने पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल नौ दिसंबर या ग्रैप स्टेज के घटने तक पाबंदी लागू रहेगी।