दिल्ली में नहीं चलेगी बाइक- टैक्सी, सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल नीति तैयार होने तक बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी है। मामले में दिल्ली सरकार की ओर से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिया।

दिल्ली की सड़कों पर अब बाइक टैक्सी नही दिखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने यह आदेश बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स, रैपिडो और उबर को लेकिन अंतिम रूप में अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जारी किया।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने अपने आदेश में कहा कि बाइक- टैक्सी को लेकर अंतिम नीति तैयार होने तक ये दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती। मामले में याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने सुनावाई की। बाइट- टैक्सी पर रोक के आदेश के अलावा कोर्ट ने कहा कि याचिका पर उच्च न्यायालय सुनवाई जारी रखेगा।

Supreme Court stays on Bike-taxi

दिल्ली में सु्प्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाइक टैक्सी पर बैन जारी है। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से तेजी के साथ मामला सुनने को कहा है। मामले में दोनों पक्षों को अदालत ने जल्द सुनवाई के लिए आवेदन देने की अनुमति दी है।

दरअसल, दिल्‍ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में मांग थी कि जब तक दिल्‍ली सरकार नीति नहीं बनाती तब तक बाइक-टैक्‍सी एग्रीगेटर्स को बिना लाइसेंस ऑपरेट ना करने दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने 19 फरवरी 2023 को दिल्‍ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। जिसके बाद दिल्‍ली में बाइक टैक्‍सी पर रोक लग गई थी। सरकार के इस आदेश के खिलाफ रैपिडो और उबर ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली। जिस पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 21 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

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