Delhi: जल बोर्ड घोटाले पर ईडी के आगे पेश होने से केजरीवाल का इनकार, AAP ने समन को बताया 'अवैध'
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन किया है। ये समन जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत भेजा गया है।
ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के शोधन की जांच कर रही है। प्राप्त सुचना के अनुसार अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सोमवार को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी (आप) ने भी समन को "अवैध" करार दिया है।
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आम आदमी पार्टी (आप) ने ईडी के समन भेजने पर आपत्ती जताई है। आप ने कहा, "दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जब अदालत से जमानत मिल गई है तो ईडी बार-बार समन क्यों भेज रही है? ईडी का समन अवैध है।"
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केजरीवाल फिलहाल जांच के दायरे में हैं और उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। केजरीवाल अब तक आठ समन पर पेश नहीं हुए हैं।
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17 मार्च को, दिल्ली की एक अदालत ने ईडी द्वारा उसके समन का पालन करने में विफल रहने के लिए शुरू किए गए एक मामले में उन्हें जमानत दे दी। उन्हें 21 मार्च के लिए दोबारा बुलाया गया है।
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क्या है दिल्ली जल बोर्ड मामला?
इस साल फरवरी में, ईडी ने डीजेबी मामले को लेकर दिल्ली, वाराणसी और चंडीगढ़ में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार और आप के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता से जुड़े स्थान भी शामिल थे।
मामले के सिलसिले में जांच एजेंसी ने सेवानिवृत्त डीजेबी मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। ईडी की जांच डीजेबी में संदिग्ध भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से संबंधित सीबीआई की एफआईआर से शुरू हुई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर लगाने का ठेका एक कंपनी को बढ़ी हुई कीमतों पर दिया गया था।
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