'22 फरवरी को कराएं दिल्ली मेयर का चुनाव', CM केजरीवाल ने LG वीके सक्सेना को भेजा प्रस्ताव
दिल्ली नगर निगम की पिछली बैठकें हंगामे के भेंट चढ़ गईं। परिणाम ये हुआ कि अभी तक दिल्ली को नया मेयर नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का मेयर के चुनाव और एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिस जारी किया है।

Delhi Mayor election: दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कड़ा निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि 24 घंटे के अंदर एमसीडी का चुनाव कराया जाए। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को प्रस्ताव दिया है। उन्होंने 22 फरवरी को दिल्ली के मेयर चुनाव कराने के लिए एलजी वीके सक्सेना को प्रस्ताव भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी शुक्रवार को एमसीडी से 24 घंटे के भीतर मेयर चुनाव के लिए नोटिस जारी करने को कहा था।
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दिल्ली नगर निगम की पिछली बैठकें हंगामे के भेंट चढ़ गईं। परिणाम ये हुआ कि अभी तक दिल्ली को नया मेयर नहीं मिल पाया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का मेयर के चुनाव और एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इसके लिए 24 घंटे का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी की पहली बैठक का नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाय। इसके साथ ही मेयर के चुनाव के साथ डिप्टी मेयर और अन्य सदस्यों का चुनाव भी संपन्न कराया जाय।
आम आदमी पार्टी की मेयर कैंडिडेट डॉ. शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान के अनुमति देने वाले उपराज्यपाल के फैसले को चुनोती दी थी। साथ ही दिल्ली मेयर चुनाव को जल्द कराने की मांग की गई थी।
याचिका पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका की दोनों मांगें मान लीं। अदालत ने याचिका पर अपने फैसले में दिल्ली एमसीडी की पहली बैठक के लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने और मेयर और डिप्टी मेयर समेत अन्य सात सदस्यों को चुनाव सुनिश्चित कराने को कहा। अदालत ने ये भी कहा कि इस चुनाव में मनोनीत सदस्य मतदान ना करें।
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