Ban on BS III-IV in Delhi: किन गाड़ियों पर है प्रतिबंध? नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना

दिवाली के बाद से ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है। जिस वजह से दिल्ली सरकार ने इस महीने की शुरुआत में ही राजधानी में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया था। वैसे तो अब वायु गुणवत्ता सूचकांक में हल्का सुधार आया है, लेकिन प्रतिबंध अभी भी बरकरार है। आइए जानते हैं, इस प्रतिबंध से जुड़ी जरूरी बातें-

pollution

दिल्ली सरकार का आदेश जारी होने के बाद से ही लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर कौन सी गाड़ियां राजधानी में ले जाना मना है। इसका जवाब है- सभी BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहन। ये कॉमर्शियल और निजी वाहन दोनों पर लागू है। हां अगर इस सीरीज के इंजन का कोई आपातकालीन, सरकारी या चुनाव ड्यूटी वाला वाहन है, तो उसे जाने की इजाजत है। दिल्ली सरकार के निर्देश के मुताबिक BS-6 वाहन सामान्य रूप से आवाजाही कर सकते हैं।

कितने का जुर्माना?
अब सवाल ये आता है कि अगर कोई प्रतिबंधित वाहन लेकर राजधानी में गया तो उसके साथ क्या होगा? तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियम का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है।

बीएस क्या है?
बीएस का फुल फॉर्म भारत स्टेज है, जिसे साल 2000 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत ही वाहन के इंजन निर्धारित किए जाते हैं। BS-I 2000 में लॉन्च किया गया था, इसके बाद 2001 में BS-II (देशभर में 2005), 2005 में BS-III (देशभर में 2010), 2010 में BS-IV (देशभर में 2017) लॉन्च हुआ। वहीं BS-V सीरीज नहीं आई, ऐसे में 2017 में BS-VI आ गया। सरकारी आदेश की वजह से 1 अप्रैल 2020 के बाद से सारी नई गाड़ियां BS-VI आ रही हैं। हालांकि उस वक्त ही साफ कर दिया गया था कि BS की पुरानी सीरीज के वाहन प्रतिबंधित नहीं किए जाएंगे, बस उनकी बिक्री पर रोक रहेगी।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+