पर्यटन स्थलों पर नहीं हो रहा कोरोना के नियमों का पालन, नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को लगाई फटकार
नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं करने को लेकर उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
देहरादून, 28 जुलाई। नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं करने को लेकर उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इसके अलावा कोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही इन स्थलों पर लोग कोरोना के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन भी नहीं कर रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

जैसे ही देश में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं लोगों ने लापरवाही दिखानी शुरू कर दी है। लोग बिना सुरक्षा के घर से बाहर निकल रहे हैं। इससे कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ सकता है। पहाड़ी इलाकों में तो इस वक्त सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
इसके अलावा कोर्ट ने 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि चारधाम की यात्रा का मामला राज्य सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक यात्रा पर रोक रहेगी।
वहीं, डेल्टा वेरिएंट संबंधी सावधानियों व तैयारियों और वैक्सीनेशन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर राज्य सरकार और स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिये।
राज्य में सामने आए कोरोना के 60 नए मामले
बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 46 लोग ठीक भी हुई, जबकि इस दौरान कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई। नए मामलों के साथ राज्य में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,41,934 हो गए हैं। वहीं, कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3,27,864 हो गई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 7,361। वहीं वर्तमान में राज्य में कोरोना के 672 सक्रिय मामले हैं।












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