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आय से अधिक संपत्ति मामले में आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन को 7 साल का कठोर कारावास, 3.50 करोड़ का जुर्माना

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Dehradun news, देहरादून। आय से अधिक संपत्ति मामले में आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश सुजाता सिंह दोषी करार देते हुए तीन करोड़ पचास लाख सत्तर हजार चार सौ चौदह रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना ना देने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं श्वेताभ सुमन की मां, जीजा अरूण कुमार और करीबी दोस्त राजेन्द्र विक्रम सिंह को भी सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया गया। सीबीआई दिल्ली ने 2005 में मुकदमा दर्ज किया था। 2010 में 6 लोगों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की गई थी जिसमें से दो की मौत हो चुकी है। 2005 में श्वेताभ सुमन देहरादून में आयकर अपर आयुक्त के पद पर तैनात थे।

income tax officer shwetabh suman sentenced 7 year jail and 3.50crores of penalty

सीबीआई अधिवक्ता सतीश कुमार गर्ग के मुताबिक 1988 बैच (आईआरएस) श्वेताभ सुमन पुत्र बीके सिंह निवासी जमशेदपुर झारखंड स्थाई पता गांव बारा जिला औरंगाबाद बिहार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया। धारा 13(2)धारा 13(1) ई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। तीन करोड पचास लाख सत्तर हजार चार सौ चौदह रूपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना ना देने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 11 में भी पांच साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। श्वेताभ सुमन की मां गुलाब देवी उम्र 90 साल को धारा 109 आईपीसी के तहत एक साल की सजा सजा,10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।श्वेताभ के जीजा अरूण कुमार सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी मगघ यूनिवर्सिटी कांप्लेक्स बोघगाया बिहार, स्थाई निवासी जिला वैशाली बिहार को चार साल की सजा, 20 हजार जुर्माना,जुर्माना ना देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा।करीबी दोस्त राजेन्द्र विक्रम सिंह पुत्र अभय कुमार सिंह निवासी इन्दिरानगर देहरादून स्थाई पता बरेली यूपी को भी 4 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना, जुर्माना ना देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया गया।

ये है पूरा मामला- श्वेताभ सुमन के खिलाफ 5 अगस्त 2005 को आय से अधिक संंपत्ति के आरोप में दिल्ली सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। देहरादून,नोएडा,बोघगया,जमशेदपुर सहित 14 ठिकानों छापे मारे। 2010 में सीबीआई ने श्वेताभ सहित 6 के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल हुई। हाईकोर्ट के आदेश पर डे-बाई-डे सुनवाई शुरू हुई। सीबीआई ने 255 गवाह कोर्ट में पेश किए। बुधवार को सीबीआई के विशेष कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा का एलान किया।

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English summary
income tax officer shwetabh suman sentenced 7 year jail and 3.50crores of penalty
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