दीपावली में केवल 2 घंटे जलाये जा सकेंगे पटाखे, रायपुर प्रशासन ने जारी किया आदेश
Chhattisgarh Deepawali: दीपावली पर्व पर पटाखें से होने वाले प्रदूषण का स्तर बढ़ते जा रहा है। इस संबंध में रायपुर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी करके केवल दो घंटे ही पटाखों को जलाने की अनुमति दी है, यानि दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखों को जलाये जा सकेंगे। इसके साथ ही दीपावली के मौके पर केवल हरित पटाखों की बिक्री होगी।

रायपुर जिला प्रशासन ने कहा है कि यदि इन आदेशों का कोई उल्लंघन करता है, जो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में छठ पूजा के लिए भी समय निर्धारित किया गया है,जिसके अनुसार सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक उत्सव मनाया जा सकेगा,वहीं क्रिसमस और नई ईयर के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय तय किया गया है।
ठंड के मौसम में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया है।
हाईकोर्ट की ओर से 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिये गये हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री मात्र लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
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