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Chhattisgarh: विष्णुदेव साय सरकार धर्मांतरण के खिलाफ दिखाएगी सख्ती, विधानसभा में आएगा धर्म स्वतंत्र विधेयक

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून लेकर आएगी। राज्य के संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना कि हमारी सरकार इसी सत्र में धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएगी। विधेयक के अनुसार , अगर कोई व्यक्ति दूसरा धर्म स्वीकार करना चाहता है तो उसे कम से कम 60 दिन पहले पर्सनल डिटेल्स के साथ एक फॉर्म भरना होगा और इसे जिला मैजिस्ट्रेट के पास जमा करना होगा।

vishnudev sai

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने एक बयान में कहा था कि ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि विदेशी फंड के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी और इकोनॉमी को बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। बिना शासन को सूचना दिए लालच के जरिए धर्म परिवर्तनकरवा लेते हैं और उसके कारण विवाद और समाज में विद्वेष पैता होता है।

एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित विधेयक के तहत अगर छत्तीसगढ़ में रहने वाला कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे कम से कम 60 दिन पहले व्यक्तिगत विवरण के साथ फॉर्म भरकर जिला मैजिस्ट्रेट के पास जमा करना होगा। इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पुलिस से व्यक्ति के धर्म बदलने के पीछे के सही इरादे, कारण और उद्देश्य का आकलन करने को कहेंगे. इसी तरह धर्मांतरण समारोह का आयोजन करने वाले व्यक्ति या संस्था को भी इसी तरह से कम से कम एक माह पहले फॉर्म भरकर देना होगा।

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