Chhattisgarh: अपने ही सवाल पर उलझे पूर्व मंत्री अकबर, भाजपा नेता अमित चिमनानी ने याद दिलाया कर्नाटक का किस्सा
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में मंत्री कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने राज्य में उपमुख़्यमंत्रियों पद की संवैधानिकता पर सवाल उठाया है। ज्ञात हो कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय शर्मा, लोरमी से विधायक अरुण साव ने हाल में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इधर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से ही सवाल पूछ लिया है।

ज्ञात हो कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहां 23 मई 2023 को कांग्रेस विधायक डी.के. शिवकुमार ने उपमुख्यमंत्री नाम पर शपथ ली थी। ऐसे में भाजपा नेता ने कांग्रेस को उसी के सवाल पर फंसाकर रख दिया है।
क्या कहा था मोहम्मद अकबर ने?
ज्ञात हो कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने एक बयान में कहा है कि संवैधानिक प्रावधान यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा, परंतु किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 % से अधिक नहीं होगी। संविधान में उपमुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है, इसलिए उपमुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ का कोई अर्थ नहीं है,ऐसी शपथ कानून की दृष्टि में शून्य है।
अकबर ने आगे कहा है कि संविधान की तृतीय अनुसूची में पदऔर गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट प्रारूप है। उन्होंने पत्रकारों को इसकी प्रतियां भी दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि अरुण साव तथा विजय शर्मा ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है, इसलिए उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा किये गए काम औचित्यहीन है।












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