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भिलाईः पहले चप्पल और मुक्के से मारा फिर सास व पति ने मिलकर जिंदा ही बहू को फांसी पर लटका दिया

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भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले के मचांदुर चौकी के ग्राम खोपली में पति और सास ने मिलकर विवाहिता को जिंदा फांसी पर लटका दिया। आरोपित पति-पत्नी के मोबाइल में बात करने को लेकर काफी नाराज रहता था और आए दिन मारपीट किया करता था। बीते 26 जुलाई की रात को भी पति ने पत्नी की पिटाई की थी और पिटाई के दौरान मौत हो जाने पर दूसरे दिन सुबह महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे।

bhilai husband and mother in law did murder of woman

इस दौरान विवाहिता को लेने ससुराल पहुंचे भाई ने पुलिस को घटना सूचना दी। पुलिस ने तत्काल पहुंचकर संदेह होने पर आरोपी पति और सास को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी लखन पटले ने बताया कि हत्या से कुछ घंटे पूर्व 26 जुलाई की रात को मृतका ने मायके वालों को फोन पर रोते हुए कहा था कि मुझे यहां से ले जाओ वरना मेरे पति और सास दोनों मुझे मार डालेंगे।

मृतका लोकेश्वरी साहू की 8 साल पहले आरोपी खुमान साहू से शादी हुई थी। दोनों की दो बेटी हैं। मायकेवालों के अनुसार इससे पहले भी कई बार खुमान साहू लोकेश्वरी के साथ मारपीट कर चुका है। मृतका के भाई योगेश साहू एवं बहनों ने पूछताछ पर बताया कि एक दिन पूर्व 26 जुलाई को मृतका और उसके पति के बीच बेहद झगड़ा हुआ था और उसके पति और सास के द्वारा मृतका को बेहद पीटा गया था, यह बात मृतका ने खुद फोन पर रोते हुए बहन को बताई थी।

आरोपी पति और सास से पूछताछ करने पर उनके द्वारा हत्या की बात कबूली गई। उन्होंने बताया कि मृतका के किसी अन्य व्यक्ति से हमेशा फोन पर बात करने से क्षुब्ध होकर अक्सर मृतका और उसके पति के बीच लड़ाई हुआ करती थी और 26 जुलाई को बात बढ़ गई। शाम लगभग 8 बजे आरोपी खुमान साहू और उसकी मां रोहिणी साहू ने मृतिका को हाथ मुक्के चप्पल से मारा और जिस पर वह थोड़ी बेसुध सी हो गई।

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इसके बाद घर के ही कमरे में लगे पंखे पर फांसी का फंदा बनाकर आरोपी खुमान साहू और उसकी मां ने लोकेश्वरी साहू को उठाकर जीवित उस फंदे में लटका कर फांसी पर झुला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए गांव के दो परिचितों की मदद ली। उनके मदद से ही दो परिचित के साथ गाड़ी में बैठकर फंदे को काटने में प्रयुक्त हंसिये को नाली में और फंदे के लिए प्रयुक्त टॉवल को गांव से कुछ दूर ले जाकर जला दिया।

वहीं हत्या की वारदात में सबूत छिपाने में मदद करने पर दो अन्य आरोपी पुरेंद्र वर्मा एवं नवीन चंद्राकर को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया तथा घटना में उनकी संलिप्तता और मदद के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्रयुक्त वाहन को जब्त किया है।

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bhilai husband and mother in law did murder of woman
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