कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा में 2 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, यहां मिलेगी छूट
कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया है।
चंडीगढ़, 24 जुलाई। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के तहत रेस्त्रां, बार, क्लब को छूट दी गई है। अब इन्हें अतिरिक्त 1 घंटे यानि रात्रि 11 बजे तक के लिए खोला जा सकेगा। राज्य सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन को एक और हफ्ते तक बढ़ाने का फैसला किया था।

राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का विस्तार एक सप्ताह और यानि 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 2 अगस्त सुबह 5 बजे तक तय किया गया है।' आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट और बार को अब सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक के लिए खोला जा सकेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन रेस्त्रां और बार को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इस दौरान रेस्त्रां और बार की क्षमता 50 प्रतिशत से अधिन नहीं होनी चाहिए। आदेश के अनुसार मॉल और होटल में मौजूद रेस्त्रां और बार को भी समान छूट दी गई है।
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रात 11 बजे तक की जा सकेगी होम डिलीवरी
आदेश के अनुसार होटल और रेस्त्रां रात्रि 11 बजे तक खाले की होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके अलावा जिमखाने सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
सातों दिन लागू रहेगा रात्रि कर्फ्यू
आदेश के अनुसार रात्रि कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हफ्ते भर लागू रहेगा। बता दें कि पहले कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक था।
नए आदेश के मुताबिक दुकानों, धार्मिक स्थलों, कॉर्पोरेट ऑफिस को लॉकडाउन में पूर्व में दी गई ढील जारी रहेगी। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा में 3 मई को लॉकडाउन लागू किया गया था और अब इसे 12वीं बार बढ़ाया गया है।












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