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फ्लाइट कैंसिल होने पर टिकट का रिफंड न देना पड़ा महंगा, आयोग ने कहा- अब यात्री को 2.40 लाख दो

चंडीगढ़। विमान में सफर करने के लिए एक यात्री ने टिकट बुक कराया था। मगर, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। फिर यात्री टिकट का रिफंड मांगने लगा तो जेट एयरवेज ने देने से मना कर दिया। यह बात यात्री को नागवार गुजरी और उसने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन का रूख किया। जहां जेट एयरवेज को आदेश दिया गया है कि, अब यात्री को 2.40 लाख रुपए दिए जाएं।

Chandigarh District Consumer Commission orders Jet Airways for Rs 2.40 lakh refund for Passenger

बता दें कि, यह फैसला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के रिटायर्ड रजिस्ट्रार गुरमीत सिंह की शिकायत पर आया है। गुरमीत सिंह ने शिकायत में बताया था कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ कनाडा जाना था। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहां जाने के लिए उन्होंने टिकट करा ली थी, लेकिन बाद में फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। फ्लाइट कैंसिल होने पर टिकट का रिफंड मांगा गया तो मना कर दिया गया।

Chandigarh District Consumer Commission orders Jet Airways for Rs 2.40 lakh refund for Passenger

रिफंड न देना जेट एयरवेज को अब महंगा साबित हुआ है, क्योंकि, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन का आदेश है कि अब एयरलाइन को पैसेंजर के लिए 2.40 लाख अदा करने होंगे। कमीशन की ओर से कहा गया है कि, 2.20 लाख टिकट पर हुआ खर्च रिफंड करना होगा, साथ ही 15 हजार रुपए हर्जाना और 5500 रुपए मुकदमा खर्च भी भरना पड़ेगा।

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