New Labour Law: 30 दिनों से अधिक की छुट्टियों का भी मिलेगा पैसा, जानें नया श्रम कानून
New Labour Law: नए श्रम कानून जल्द ही लागू किया जाएगा। सरकार ने इसे संसद में पास कर दिया है। कुल चार श्रम कानून लागू होने के लिए तैयार है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इन कानूनों के लागू होने से कई बदलाव हो जाएंगे।
यह बदलाव कर्मचारी और कंपनी दोनों में होंगे। सैलरी एट होम (कैश इन हैंड) में बदलाव, EPF खाते में अधिक योगदान, एक सप्ताह में अधिकतम काम के घंटे की गणना और एक साल (कैलेंडर) में छुट्टी की संख्या बढ़ाना शामिल है।

नए कानून में सबसे अहम है कि कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों से अधिक पेड लीव जमा नहीं कर सकेंगे। अगर छुट्टियां 30 दिनों से अधिक हैं, तो कंपनी को कर्मचारी को उसके पैसे देने होंगे।
नए कानून के तहत अगर कैलेंडर वर्ष के आखिर में एनुअल लीव 30 से अधिक हो जाती हैं, तो कर्मचारी इन छुट्टियों को इनकैश करवा सकते हैं। कर्मचारी की एनुअल लीव खत्म नहीं होंगी, इसे या तो इनकैश करा सकते हैं या फिर इन्हें अगले साल में जोड़ा जा सकेगा।
ये हैं चार नए कानून
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, कोड्स ऑन वेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड और सोशल सिक्योरिटी कॉड शामिल हैं।
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