RBI की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे दो अमेरिकन बैंक, अब भारत में कारोबार पर लगा प्रतिबंध
नई दिल्ली, 23 अप्रैल। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बड़ा फैसला देते हुए दो अमेरिकी बैंकों के भारत में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अपने आदेश में आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेशी बैंक के ग्राहकों को यह आदेश प्रभावित नहीं करेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डिनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर की है।

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन और डिनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर हैं, भारत में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत क्रेडिट कार्ड का कारोबार करते हैं। हालांकि आरबीआई के आदेश के अनुसार 1 मई, 2021 के बाद से दोनों बैंक भारत में नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर नहीं बना सकेंगे। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि अमेरिकी बैंकों पर आरबीआई ने पीएसएस अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्रवाई की है।
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आरबीआई ने पाया कि दोनों ही बैंक पेमेंट सिस्टम डेटा स्टोरेज की गाइडलाइन को तोड़ रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6 अप्रैल 2018 को ही आरबीआई ने सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया था कि वह अगले छह महीने के भीतर कस्टमर्स और ट्रांजैक्शन संबंधी हर डेटा को भारत में ही स्टोर करें। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डिनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड आरबीआई के इस निर्देश का पालन नहीं करने का दोषी पाए गए। ये दोनों ही बैंक ग्राहकों की एंड-टू-एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स, मैसेज सहित कई जानकारी भारत में स्टोर नहीं कर रहे थे, जिसके बाद रिजर्व बैंक ने देश में इनके कारोबार पर रोक लगाने का फैसला किया है।












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