बड़ी खबर: RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, खाताधारकों को जमा रकम में से मिलेंग सिर्फ इतने ही रुपए
बड़ी खबर: RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, खाताधारकों को जमा रकम में से मिलेंग सिर्फ इतने ही रुपए
नई दिल्ली, अप्रैल 23। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नकदी संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के सहकारी बैंक भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती का लाइसेंस रद्द कर दिया। रिजर्व बैंक द्वारा बंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद से खाताधारकों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें चिंता सता रही है कि उनकी जमापूंजी का क्या होगा। वहीं आरबीआई ने बैंक क सभी खाताधारकों को विश्वास दिलाया है कि उनकी जमापूंजी उन्हें लौटाई जाएगी।

इस बैंक का लाइसेंस रद्द
आरबीआई ने नकदी संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल की कमी के चलते आरबीआई ने बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगा कि बैंक अपन जमाधारकों की पूरी जमापूंजी लौटा नहीं पाएगा। ऐसे में खाताधारकों की हितों की रक्षा करते हुए RBI ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद अब जमाधारकों को अपनी बैंक डिपॉजिट की चिंता सताने लगी है।

खाताधारकों को 5 लाख का गारंटी रिटर्न
बैंक का लाइसेंस रद्द होन के बाद खाताधारकों को अपनी जमापूंजी की चिंता सताने लगी है, लेकिन केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के 98 फीसदी से अधिक जमाकर्ताओं को उनकी जमापूंजी की रकम मिल जाएगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से खाताधारकों को उनके जमा रकम से 5 लाख रुपए तक की रकम निश्चित तौर पर मिल जाएगी।

इस बैंक को कारण बताओ नोटिस
RBI के निर्देश के बाद गुरुवार से ही इस सहकारी बैंक की सेवाएं बंद कर दी गई है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत ये फैसला लिया है। आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम के बाद महाराष्ट्र के को-ऑपरेशन एंड रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाएटीज के कमिश्नर ने इसकी जानकारी दी । जहां भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया तो वहीं संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक धोखाधड़ी का शिकार हुए इस बैंक का नेटवर्थ अब रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई लिमिट से कम होने लगा है। ऐसे में जमाधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि बैंक का लाइसेंस क्यों का रद्द किया जाए।
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