Traffic Rules: 1 अप्रैल से दिल्ली में बदल जाएंगे ट्रैफिक नियम, रूल तोड़े तो देना पड़ेगा 10000 रू का जुर्माना

Traffic Rules Change: 1 अप्रैल से दिल्ली में बदल जाएंगे ट्रैफिक नियम, रूल्स तोड़े तो देना पड़ेगा 10000 रू का जुर्माना

नई दिल्ली, 30 मार्च। 1 अप्रैल से नए महीने के शुरुआत के साथ ही दिल्ली की सड़़कों पर ट्रैफिक के नियम भी बदल जाएंगे। 1 अप्रैल से दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनका पालन नहीं करने पर 10000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है तो वहीं लाइसेसं भी कैंसिल हो सकता है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली में निजी बसों और मालवाहकों के लिए सख्त लेन नियम को लागू करने का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने या फिर गलत लेन में गाड़ी चलाने पर 10000 रुपए का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।

 1 अप्रैल से बदल जाएगा ट्रैफिक का नियम

1 अप्रैल से बदल जाएगा ट्रैफिक का नियम

दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से नए ट्रैफिक नियम को लागू करने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर बसों और हैवी व्हीकल्स की अलग फिक्स्ड लाइन होगी। नए नियम के मुताबिक सभी को लेन में गाड़ी चलाना होगा। इन लाइनों में बस और मालवाहक वाहनों को चलना होगा। वहीं अन्य वाहनों को इन लाइनों में रात 10 से सुबह के 8 बजे तक चलना होगा। दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ये नियम लागू किया जा रहा है, जिसके मुताबिकों बसों और हैवी व्हीकल्स या मालवाहक गाड़ियों को एक तय लाइन में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलना होगा। इस दौरान अगर कोई वाहन दूसरी लाइन में चलता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका चालान कटेगा।

 10000 रुपए का चालान

10000 रुपए का चालान

नियम का उल्लघंन ककने पर वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के तहत 10000 रुपए का जुर्माना, 6 महीने की जेल हो सकती है। पहली बार नियम तोड़ने पर 10 हजार का जुर्माना, दूसरी बार नियम तोड़ने पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, तीसरी बार नियमों का उल्लघंन करने पर उसे जेल की सजा और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं अगर चौथी बार भी ये गलती होती है तो बस की परमिट रद्द कर दी जाएगी।

 सैलरी से कटेगा चालान

सैलरी से कटेगा चालान

वहीं बस चालक जो बस लेन ड्राइविंग के नियम को तोड़ते हुए पाए जाएंगे, उनकी सैलरी से ये जुर्माना कटेगा। वहीं उन्होंने कहा कि नो एंट्री प्रतिबंध हटने के बाद यदि कोई गाड़ी चालक बस लेन में चलता हुआ पाया जाता है, तो उसका चालान किया जा सकता है।

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